हरियाणा में ऑटो-मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेंगे 2.25 लाख रुपये, जाने कैसे मिलेगा लाभ ?

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हरियाणा में ऑटो-मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेंगे 2.25 लाख रुपये, जाने कैसे मिलेगा लाभ ?

Udaipur Times, Haryana News, सिरसा : हरियाणा सरकार का मत्स्य विभाग प्रदेश के मछली पालकों और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए विभाग द्वारा अनेक योजनाएं क्रियांवित की जा रही है। “सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम” के तहत अब मछली परिवहन और लोडिंग कार्य के लिए ऑटो, चार पहिया वाहन और ट्रॉली सहित मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार अनुदान दे रही है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य किसानों को आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना और उनके व्यवसाय को मजबूत बनाना है।

योजना के अनुसार पात्र लाभार्थियों को वाहन खरीद पर वास्तविक लागत का 30 प्रतिशत या अधिकतम 2.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानी यदि कोई मत्स्य किसान मछली ढुलाई और विपणन के लिए वाहन खरीदता है, तो उसे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगी।

कौन ले सकता है योजना का लाभ

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं तय की गई हैं। आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। लाभार्थी हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

योजना के आवेदन के लिए मत्स्य विभाग ने कई जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। इनमें विभाग और मछली किसान के बीच अनुबंध पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जीएसटी बिल या वाहन खरीद की रसीद, वाहन बीमा, वाहन की फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।

जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि सरकार की इस योजना से छोटे और मध्यम स्तर के मछली पालकों को सीधा लाभ मिलेगा। मछली की ढुलाई आसान होने से बाजार तक पहुंच बेहतर होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही परिवहन लागत कम होने से मत्स्य व्यवसाय को भी मजबूती मिलेगी।

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