हरियाणा में पराली और फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध, धारा 163 के तहत आदेश जारी
Udaipur Times, Haryana News, हिसार : जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला हिसार में फसलों की कटाई के बाद बचे अवशेषों व अन्य किसी भी प्रकार के अवशेषों को खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा धान की कटाई के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
जारी आदेशानुसार फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से उत्पन्न धुआं आसमान में चारों तरफ फैल जाता है, जोकि आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। आगजनी की घटनाओं से संपत्ति तथा मानव जीवन को हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष को जलाने से जीवों व पशुओं की भारी हानि की संभावना बनी रहती है।
फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में हरियाणा सरकार व एनजीटी द्वारा जारी आदेशों की सख्ती से पालना हेतु निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधीश महेंद्र पाल ने संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट, संबंधित थाना प्रबंधक एवं उप-निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। फसल अवशेष जलाने तथा जारी आदेशों की उल्लंघना की स्थिति में दोषी पाए जाने वालो पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 व वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत कार्यवाही की जाएगी।