हरियाणा मंत्रिमंडल ने इस संशोधन को दी मंजूरी, खाली पदों को भरने में मिलेगी मदद

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Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़, 18 मई –हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अभिलेखागार विभाग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 1992 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

संशोधित नियमों के तहत “डिप्लोमा इन आर्काइव्स कीपिंग” की योग्यता के स्थान पर “डिप्लोमा इन आर्काइव्स कीपिंग अथवा डिप्लोमा इन आर्काइवल स्टडीज़ अथवा डिप्लोमा इन आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा” को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक स्तर तक हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना अथवा उच्च शिक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन किया होना अनिवार्य होगा।

यह संशोधन विभाग को वर्तमान रिक्त पदों को भरने में सहायता करेगा तथा समकक्ष डिप्लोमा योग्यताओं को मान्यता देकर सहायक निदेशक के पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों के दायरे का विस्तार करेगा।

संशोधित प्रावधान हरियाणा सरकार के राजपत्र (ऑफिशियल गजट) में प्रकाशित होने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे।

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