हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन नियम, 1976 में संशोधन को मंज़ूरी दी
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में विधानसभा की अधीनस्थ विधान समिति (2016-17) की 45वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार 'हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन नियम, 1976' में संशोधनों को मंज़ूरी दी गई।
इन संशोधनों का उद्देश्य शहरी विकास नियामक ढांचे के तहत आवेदनों, जांच-पड़ताल, फैसलों की जानकारी देने और लाइसेंस के नवीनीकरण से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को सरल और सुव्यवस्थित करना है।
ये संशोधन समिति की नौ सिफारिशों के आधार पर मंज़ूर किए गए हैं, जिन्हें नियमों में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया था। कुल 21 सिफारिशों में से बाकी 12 सिफारिशें पहले से ही 'हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975', मौजूदा नियमों या सरकारी नीतियों के दायरे में शामिल पाई गईं।
