हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान को लेकर बड़ी अपडेट, विभाग ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

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हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान को लेकर बड़ी अपडेट, विभाग ने नियमों में किया बड़ा बदलाव 

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) को लेकर नियमों में बड़ा संशोधन किया है। विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत संपत्ति स्वामियों को टैक्स भुगतान के लिए तीन महीने की राहत दी गई है। 

मुख्य बातें और नियम: पुरानी दरों से भुगतान का विकल्प: नई कराधान और दरों की प्रणाली 1 अगस्त, 2026 से लागू हो चुकी है, लेकिन संपत्ति स्वामियों और अधिभोगियों के पास 1 अगस्त से तीन महीने तक 11 अक्टूबर, 2013 की पुरानी अधिसूचना के अनुसार ही संपत्ति कर चुकाने का विकल्प रहेगा।

तीन महीने बाद अनिवार्य नियम: तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद सभी संपत्ति स्वामियों और अधिभोगियों को केवल नई अधिसूचना के नियमों के तहत ही संपत्ति कर का भुगतान करना होगा।

जिन्होंने पहले ही भर दिया टैक्स: जिन संपत्ति स्वामियों ने पहले ही अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुका दिया है, उन पर वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक इस नई अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुराना बकाया और ब्याज यथावत: वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक के पुराने बकाए और उस पर लगने वाले ब्याज पर इस नई अधिसूचना का कोई असर नहीं होगा, यह पहले की तरह ही लागू रहेगा।

नया निर्धारण: वित्तीय वर्ष 2026-2027 से सभी संपत्तियों के संपत्ति कर का निर्धारण पूरी तरह से इस नई अधिसूचना के आधार पर ही किया जाएगा।

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