हरियाणा में वन रक्षक सस्पेंड, हाईकोर्ट की रोक के बावजूद हाईवे किनारे काटे 80 पेड़

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हरियाणा में वन रक्षक सस्पेंड, हाईकोर्ट की रोक के बावजूद हाईवे किनारे काटे 80 पेड़

Udaipur Times, Haryana News, अम्बाला : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल 2026 से प्रदेशभर में पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश के ठीक 19 दिन बाद धनोरा बीट (साहा रेंज) में NH-344 के किनारे 80 पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए।

मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद लीपापोती करने पर अम्बाला के उप वन संरक्षक नरेश रंगा ने साहा रेंज के वन रक्षक सुरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नारायणगढ़ रेंज कार्यालय से अटैच किया गया है। वन रक्षक सुरेंद्र सिंह ने अपनी रिपोर्ट में 20 अप्रैल को 20 और 24 अप्रैल को 22 (कुल 42) पेड़ ही कटे दर्शाए थे। हालांकि, साहा के वन रेंज अधिकारी ने जब मौके का निरीक्षण किया तो वहां 80 पेड़ कटे मिले। Haryana News

जानकारी के मुताबिक रेंजर की 21 सितंबर की जांच रिपोर्ट के आधार पर गार्ड की मिलीभगत सामने आई और उस पर निलंबन की कार्रवाई की गई। नियमों के मुताबिक, वन रक्षक द्वारा चालान काटने के बाद मौके पर जाकर सत्यापन, जुर्माना वसूली या पर्यावरण कोर्ट में केस फाइल करने की जिम्मेदारी वन दरोगा की होती है।

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