हरियाणा में NHM के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत, सरकार ने जारी किए ये निर्देश

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हरियाणा में NHM के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत, सरकार ने जारी किए ये निर्देश 

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने अंतर-जिला पुनर्नियोजन (Inter-District Re-deployment) के संबंध में नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

एनएचएम हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आर. एस. ढिल्लो ने बताया कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा की कार्यकारी समिति को अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा नियमावली 2018 के क्लॉज 22 (छूट की शक्ति) तथा क्लॉज 12 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह फैसला लिया गया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों को एक पारदर्शी, नियमबद्ध और ऑनलाइन प्रणाली के जरिए अंतर-जिला तबादले या पुनर्नियोजन का लाभ प्रदान करना है।

डॉ ढिल्लो ने बताया कि इस नई नीति के तहत केवल उन आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए जाएंगे और अधूरे आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा। पुनर्नियोजन की सुविधा पांच मुख्य श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगी, जिनमें गंभीर क्रॉनिक या जानलेवा बीमारी अथवा दिव्यांगता से पीड़ित कर्मचारी, नाबालिग बच्चों का पालन-पोषण कर रहे एकल अभिभावक, 35 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला कर्मचारी, निसंतान विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएं शामिल हैं।

इसके अलावा यदि कर्मचारी के आश्रित पति-पत्नी, बच्चे या माता-पिता किसी गंभीर दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी या मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, या फिर पति-पत्नी दोनों में से कोई एक हरियाणा के किसी अन्य जिले या चंडीगढ़ में कार्यरत है (कपल केस), तो वे भी इस राहत के पात्र होंगे।

मिशन निदेशक ने स्पष्ट किया कि इस पुनर्नियोजन से कर्मचारियों की सेवा निरंतरता, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सदस्यता या अन्य मिलने वाले सेवा लाभों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा और इन सभी की गणना एनएचएम हरियाणा के तहत उनकी मूल नियुक्ति की तिथि से ही जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि हालांकि, पूरे अनुबंध कार्यकाल के दौरान पुनर्नियोजन का अवसर केवल एक बार ही दिया जाएगा, चाहे बाद में परिस्थितियां बदल ही क्यों न जाएं। इसके अतिरिक्त, इस व्यवस्था से अनुबंध की प्रकृति, पारिश्रमिक, सेवा शर्तों या नवीनीकरण की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

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