हरियाणा में अध्यापकों के डेपुटेशन को लेकर का बड़ा फैसला, सरकार ने दिए ये निर्देश
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत विभिन्न कैडरों के शिक्षकों के डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) को लेकर एक नया और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इमेज 149467.jpg के अनुसार, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया द्वारा जारी इस आदेश से शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों पर सीधा असर पड़ेगा।
क्या है सरकार का नया आदेश ?
पत्र के मुताबिक, जिन शिक्षकों (PRTs, TGTs, PGTs, ESHMs, हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स) की प्रतिनियुक्ति (Deputation) सक्षम प्राधिकारी या माननीय मुख्यमंत्री (C.M.) की मंजूरी के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में की गई थी और जिन्हें अभी तक उनके वर्तमान स्कूलों से रिलीव नहीं किया गया है, उनके डेपुटेशन की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है।
कब तक बढ़ाई गई है अवधि ?
आदेश के अनुसार यह विस्तार निम्नलिखित में से जो भी पहले हो, तब तक लागू रहेगा:
30 सितंबर 2026 तक
या संबंधित कैडर के ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव (Online Transfer Drive)के फाइनल होने तक।
क्यों लिया गया यह फैसला?
पढ़ाई में न आए रुकावट : शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बिना किसी बाधा या रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहे।
समान नियम व शर्तें : यह विस्तार उन सभी नियमों और शर्तों के साथ लागू रहेगा जो उनके मूल डेपुटेशन ऑर्डर में दी गई थीं।
आदेश की मुख्य बातें
आदेश संख्या:KW 15/35-2022 Co-I(2)
दिनांक:23 जून 2026 (चंडीगढ़/पंचकूला)
हस्ताक्षरकर्ता:विजय सिंह दहिया (प्रधान सचिव, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग)
प्रभावित वर्ग:PRT, TGT, PGT, ESHM, हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स

