हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ! पटवारी को 5 और कानूनगो को 3 दिन में करना होगा जमीनों का इंतकाल

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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ! पटवारी को 5 और कानूनगो को 3 दिन में करना होगा जमीनों का इंतकाल

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में जमीन खरीदने, बेचने या विरासत में मिलने के बाद अब दाखिल खारिज यानी इंतकाल (म्यूटेशन) के लिए लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने इंतकाल के मामलों के निपटारे की समय-सीमा तय कर दी है। अब पटवारी को पांच दिन में और कानूनगो व वृत्त राजस्व अधिकारी को तीन दिन में मामला निपटाना होगा।

जानकारी के अनुसार वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि सरकार ने लंबित मामलों और तकनीकी परेशानियों पर नजर रखने के लिए अलग निगरानी प्रकोष्ठ बनाने का फैसला किया है। किसी मामले में देरी होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। राजस्व विभाग के अनुसार, राज्य में अब तक पांच लाख से अधिक इंतकाल (म्यूटेशन) के मामले निपटाए जा चुके हैं। करीब 40 हजार पुराने मामले अभी लंबित हैं। इनकी जांच दो दिन में पूरी करने और सही पाए जाने पर 10 दिन में नई व्यवस्था में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। Haryana News

मिली जानकारी के मुताबिक 23 जून से शुरू हुई स्वचालित इंतकाल व्यवस्था में रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। लोगों को अलग से आवेदन करने या बार-बार तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। वे ऑनलाइन अपने मामले की स्थिति भी देख सकेंगे। Haryana News

व्हाट्सएप पर मिलेगी जानकारी: इंतकाल (म्यूटेशन) के हर चरण की जानकारी आवेदक को व्हाट्सएप पर दी जाएगी। दस्तावेज भी आसान हिंदी में तैयार किए जाएंगे।

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