Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी कहर सामने आ रही है। राज्य सरकार की ओर से हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि (विनिमय) अधिनियम में संशोधन के पास किए गए अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है।
यह संशोधन कानून 3 जुलाई से लागू माना जाएगा। इसके अनुसार गांवों में 31 मार्च 2004 या उससे पहले शामलात देह भूमि में मकान बनाकर रह रहे लोगों को अब डीसी भी मालिकाना हक दे सकेंगे।
जानकारी के मुताबिक साथ ऐसी भूमि बेचने का अधिकार भी दे सकेंगे। अब तक यह पावर पंचायती राज विभाग के निदेशक के पास थी। मामले ज्यादा होने की वजह से देरी हो रही थी। ऐसे में सरकार अध्यादेश लेकर आई।