हरियाणा में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ मिलेंगी कई नई सुविधाएं, सैनी सरकार का बड़ा ऐलान
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी और उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। निदेशालय द्वारा जारी ताज़ा स्पष्टीकरण के अनुसार, शिक्षकों को न केवल बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, बल्कि अब उन्हें कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा।
1. मानदेय (Honorarium) में वृद्धि का विवरण
आदेश के अनुसार, मानदेय में वृद्धि दो चरणों में लागू की गई है:
1 जनवरी 2025 से (2% की वृद्धि):
JBT शिक्षक: इनका मानदेय ₹35,920 प्रति माह तय किया गया है।
PGT शिक्षक: इनका मानदेय ₹48,320 प्रति माह तय किया गया है।
1 जुलाई 2025 से (3% की वृद्धि):
JBT शिक्षक: मानदेय बढ़कर ₹36,700 प्रति माह हो जाएगा।
PGT शिक्षक: मानदेय बढ़कर ₹49,400 प्रति माह हो जाएगा।
2. सामाजिक सुरक्षा और अन्य बड़े लाभ
'हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024' के तहत अतिथि शिक्षकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण लाभ देने की पुष्टि की गई है:
स्वास्थ्य लाभ: 'आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा' (PM-JAY CHIRAYU) योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
ग्रेच्युटी: 'सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020' के अनुसार मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (Death-cum-Retirement Gratuity) का लाभ दिया जाएगा।
मातृत्व लाभ: महिला शिक्षकों को नियमानुसार मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) प्रदान किया जाएगा।
अनुकंपा सहायता: किसी अनहोनी की स्थिति में वित्तीय सहायता या हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है।
विभाग का सख्त निर्देश
निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अतिथि शिक्षकों का वेतन ऊपर दी गई तालिका के अनुसार ही समय पर जारी किया जाए।
