हरियाणा में कृषि भूमि पर उद्योग के लिए नियम साफ, पंचायत को देनी होगी जमीन

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हरियाणा में कृषि भूमि पर उद्योग के लिए नियम साफ, पंचायत को देनी होगी जमीन 

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी कहर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र की जमीन पर उद्योग लगाने के लिए भूमि उपयोग बदलने (CLU) के नियम और साफ कर दिए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति कृषि जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है और वहां पहुंचने के लिए निजी जमीन से पंचायती रास्ता बनाना है तो उसे CLU के लिए आवेदन करने से पहले रास्ते के लिए जमीन ग्राम पंचायत को देनी होगी।

नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग ने 14 सितंबर को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। यह स्पष्टीकरण नवंबर 2025 में किए गए नियमों के बदलाव से जुड़ा है। सरकार के अनुसार स्वनिर्मित पंचायती रास्ता वह रास्ता होगा जो किसी व्यक्ति की निजी जमीन को ग्राम पंचायत को दान करने के बाद बनाया गया हो।

स्वनिर्मित पंचायती रास्ते से जुड़ी जमीन पर ही मिल सकेंगी CLU की मंजूरी

यह रास्ता आगे जाकर किसी सड़क या कम से कम 33 फुट चौड़े राजस्व रास्ते से जुड़ा होना जरूरी है। यानी यदि किसी किसान या जमीन मालिक को अपनी कृषि जमीन पर उद्योग लगाना है और वहां जाने के लिए नया पंचायती रास्ता बनना है, तो पहले उसे रास्ते की जमीन पंचायत को देनी होगी। इसके बाद ही वह भूमि उपयोग बदलने की अनुमति यानी CLU के लिए आवेदन कर सकेगा।

सरकार ने यह बदलाव व्यवसाय करना आसान बनाने और अनावश्यक नियम कम करने की नीति के तहत किया है। विभाग ने कहा है कि नए स्पष्टीकरण का उद्देश्य नियमों को लेकर किसी तरह की भ्रम की स्थिति खत्म करना है।

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