हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 कर्मचारियों का बढ़ाया कार्यकाल
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके अनुबंध कार्यकाल में 2 महीने का और विस्तार कर दिया है।
मानव संसाधन विभाग (Human Resources-III Branch) द्वारा 27 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुख्य बिंदु:
विस्तार अवधि: अनुबंध अवधि को 01 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक (कुल 2 महीने) के लिए बढ़ाया गया है।
पिछला आदेश: इससे पहले 14 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत इन कर्मचारियों का कार्यकाल 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाया गया था।
शर्तें: यह विस्तार HKRNL के 25 मार्च 2025 के मेमो नंबर 8018 में उल्लेखित सभी नियमों और शर्तों के सख्त अनुपालन के तहत मान्य होगा।
दायरा: यह आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों/निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार तथा सभी उपायुक्तों (DC) व उप-मंडल अधिकारियों (SDO) को कड़ाई से पालन करने हेतु भेज दिया गया है।
