हरियाणा में अब ऐसे होगी क्लर्क भर्ती, सरकार ने 30% का नया नियम किया लागू

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हरियाणा में अब ऐसे होगी क्लर्क भर्ती, सरकार ने 30% का नया नियम किया लागू  

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। प्रदेश सरकार ने क्लर्कों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव करते हुए हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) कानून को लागू कर दिया है। इसके तहत क्लर्क के 65 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी जबकि 30 प्रतिशत पद ग्रुप-डी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे।

पहले यह पदोन्नति कोटा 20 फीसदी था। इसके अलावा 5 प्रतिशत पद अनुकंपा आधार पर भरे जाएंगे। यह भी साफ किया गया है कि यह अधिनियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो इसके लागू होने के बाद नियमित आधार पर क्लर्क नियुक्त होंगे या ग्रुप-डी से पदोन्नत होकर क्लर्क बनेंगे। Haryana News

नए कानून के तहत क्लर्कों की नियुक्ति का अधिकार मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक के पास होगा। नियुक्त कर्मचारी हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में तथा आवश्यकता पड़ने पर राज्य के भीतर या बाहर भी सेवाएं देने के लिए बाध्य होंगे। Haryana News

ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए क्लर्क पद पर पदोन्नति की शर्तें भी तय की गई हैं। इसके लिए कर्मचारी का 10+2 पास होना, कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करना, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में 70 प्रतिशत या उससे अधिक ग्रेड प्राप्त होना जरूरी होगा।

कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक जांच लंबित नहीं होनी चाहिए और उसे अनिवार्य कंप्यूटर योग्यता परीक्षण यानी एसर्टसी पार्ट-1 परीक्षा भी पास करनी होगी। Haryana News

सीधी भर्ती से चयनित कर्मचारियों को दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि पूरी करनी होगी। Haryana News

क्लर्क पद के लिए पे-स्केल पे लेवल-3 निर्धारित किया गया है, जिसके तहत शुरुआती वेतन 21,700 रुपये होगा और अधिकतम वेतन 69,100 रुपये तक मिलेगा।

वेतनवृद्धि के लिए एसर्टसी पास करना जरूरी

सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिंदी या संस्कृत विषय होना भी जरूरी होगा।

नियुक्ति के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि और भविष्य में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए एसर्टसी की दोनों श्रेणियों की परीक्षा पास करनी होगी। Haryana News

क्लर्क पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्गों और अन्य पात्र श्रेणियों को सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

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