हरियाणा में ग्रामीण कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने की सैलरी में 5700 रुपये की बढ़ोतरी
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा के जल कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के श्रम विभाग ने ग्रामीण जल कर्मियों के बढ़े हुए न्यूनतम वेतन को लागू करने संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्रम आयुक्त हरियाणा की ओर से विकास एवं पंचायत विभाग को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ट्यूबवेल ऑपरेटरों को अब “स्किल्ड” श्रेणी में माना जाएगा और उसी आधार पर उन्हें वेतन दिया जाएगा।
सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इस फैसले से ग्रामीण जल कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में करीब आठ हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, भारतीय मजदूर संघ के नेताओं के प्रयासों से ग्रामीण जल कर्मियों को यह राहत मिल पाई है। पहले जल कर्मियों को 13 हजार 346 रुपये मासिक वेतनमान मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था के बाद अब इन जल कर्मचारियों को 19 हजार रुपये मासिक मिलने वाला है। Haryana News
पत्र से मिली जानकारी के अनुसार नौ अप्रैल 2026 से पहले स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड श्रेणियों में ए और बी उप-श्रेणियां लागू थीं, लेकिन नई अधिसूचना के बाद इन उप-श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है। अब सभी उप-श्रेणियों को सामान्य “स्किल्ड” और “सेमी-स्किल्ड” वर्ग में शामिल किया गया है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, श्रम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि चार मई 2026 की अधिसूचना के तहत ट्यूबवेल आपरेटरों को “स्किल्ड कैटेगरी” में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए उन्हें अधिसूचना में निर्धारित स्किल्ड श्रेणी के वेतनमान का लाभ मिलेगा। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, यह पत्र विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में जारी किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत जल कर्मियों और ट्यूबवेल आपरेटरों के वेतन निर्धारण में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे।
