हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के बदले नियम, नई व्यवस्था हुई लागू
Udaipur Times, Haryana news : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के अनुसार अब पंजीकरण कार्यालय में प्रतिदिन अधिकतम 20 अपॉइंटमेंट (टोकन) ही जारी किए जाएंगे। यह रैंडम टोकन सिस्टम 2 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को नई व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, अब जिला मुख्यालय की प्रत्येक तहसील में रोज सिर्फ 20 रैंडम टोकन जारी होंगे। उप-मंडल स्तर के उप-पंजीयक कार्यालयों में भी 20 टोकन प्रतिदिन मिलेंगे। इसके अलावा उप-तहसीलों में पुरानी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। टोकन रैंडम तरीके से जेनरेट होंगे। सभी आवंटित टोकन पर तय समय में रजिस्ट्रेशन पूरा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
साथ ही सरकार का कहना है कि रैंडम टोकन सिस्टम लागू होने से VIP ट्रीटमेंट, पक्षपात और सिफारिश सिस्टम खत्म होगा। और जल्दी अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने वाले बिचौलियों और एजेंटों पर भी रोक लगेगी।
वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा के मुताबिक, नई व्यवस्था से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल बनेगी। इससे पंजीकरण कार्यालयों में भीड़ कम होगी और सभी आवेदकों को समान अवसर मिलेगा।
