हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, सरकार ने जारी किया ये आदेश
Udaipur Times, Haryana news : हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए लागू हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्पलाई एक्ट 2024 एवं रुल्स, 2025 के तहत अब विभिन्न संस्थाओं को दायरे में शामिल करने की प्रक्रिया तेज होगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार कमेटी यह तय करेगी कि किन संस्थाओं को एक्ट की धारा 2(एफ) में परिभाषित ‘Authority’ के तहत शामिल किया जा सकता है। इसके लिए संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाएगी और पात्रता के स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ मापदंड निर्धारित किए जाएंगे।
जानकारी के लिए आपको बता दें की आदेश के मुताबिक विभिन्न संस्थाएं अपने संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से प्रस्ताव भेजेंगी। प्रस्ताव के साथ एजेंडा नोट भी देना होगा, ताकि कमेटी उसके आधार पर मामले की जांच कर सके।कमेटी प्रस्तावों की जांच के बाद यह तय करेगी कि संबंधित संस्था एक्ट के तहत कवरेज के लिए पात्र है या नहीं। इसके बाद पात्र संस्थाओं की प्रमाणित सूची तैयार की जाएगी।
ख़बरों की माने तो, सरकार का यह कदम उन संस्थाओं और उनके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्हें हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्पलाई एक्ट 2024 एवं रुल्स, 2025 के तहत सुरक्षा का लाभ मिलना है। कमेटी द्वारा पात्र संस्थाओं की सूची तैयार होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन संगठनों के संविदा कर्मचारी इस कानून के दायरे में आएंगे।
