Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा में छोटे उद्योगों को मशीनरी और संयंत्र के बीमा पर सरकार आर्थिक सहायता देगी। नई हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 के तहत पात्र माइक्रो और स्मॉल विनिर्माण इकाइयों को मशीनरी एवं संयंत्र के बीमा प्रीमियम का 33 फीसदी तक वापस मिल सकेगा। इसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये सालाना रखी गई है। यह सहायता अधिकतम तीन साल तक मिल सकती है। योजना का उद्देश्य छोटी फैक्ट्रियों को महंगी मशीनरी का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। आग, मशीनरी को नुकसान या बीमा में शामिल अन्य जोखिमों की स्थिति में बीमा से कारोबारी को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए इनवेस्ट हरियाणा के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। उद्यमी को पहले पात्र बीमा पॉलिसी लेकर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके बाद निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिए दावा करना होगा। सरकार के अनुसार, आवेदन और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र प्रोत्साहन राशि का 50 फीसदी अग्रिम सात कार्यदिवस में जारी करने की व्यवस्था है।
ये ले सकते हैं लाभ
हरियाणा में संचालित पात्र माइक्रो और स्मॉल विनिर्माण इकाइयां इस योजना के दायरे में आएंगी। इकाई, गतिविधि और बीमा से जुड़ी अन्य शर्तें नीति और संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।
ये दस्तावेज रखने होंगे
उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र, हरियाणा उद्यम ज्ञापन, पैन, जीएसटी दस्तावेज, बैंक खाते का विवरण, फर्म या कंपनी के पंजीकरण दस्तावेज, बीमा पॉलिसी और प्रीमियम भुगतान की रसीद समेत अन्य निर्धारित दस्तावेज लगाने होंगे। अंतिम दस्तावेजों की सूची संबंधित योजना के संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।