हरियाणा में नियम नहीं मानने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के निर्देश, सरकार ने मांगी रिपोर्ट

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हरियाणा में नियम नहीं मानने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के निर्देश, सरकार ने मांगी रिपोर्ट 

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में निजी कोचिंग संस्थानों पर अब प्रशासनिक शिकंजा कसने जा रहा है। सरकार ने जिलों के अधिकारियों को नए कोचिंग नियम लागू करने के लिए कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, जिला नगर आयुक्तों, जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान (पंजीकरण व विनियमन) नियम, 2026 की प्रति भेजी है। साथ ही निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र की कोचिंग का निरीक्षण करें और नियमों का अनुपालन न होने की स्थिति में कार्रवाई करें और उसकी रिपोर्ट उच्चतर शिक्षा निदेशालय को भेजें।

सरकार ने बीते महीने हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान पंजीकरण व विनियमन के नियम लागू किए हैं। इनके दायरे में अधिनियम लागू होने से पहले स्थापित और उसके बाद शुरू होने वाले निजी कोचिंग संस्थान दोनों आएंगे। नए नियमों के तहत प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान को संबंधित जिला प्राधिकरण के पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए 10 हजार रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। Haryana News

जिला प्राधिकरण 30 दिन में आवेदन की जांच करेगा। कमियां मिलने पर संस्थान को उन्हें दूर करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। पंजीकरण खत्म होने से एक महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए पांच हजार रुपये शुल्क देना होगा। Haryana News

कमियां तय समय में दूर न करने पर आवेदन खारिज किया जा सकता है, हालांकि इससे पहले संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर देना होगा।

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