हरियाणा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर बेटी के बच्चों को स्टैंप ड्यूटी में मिलेगी छूट

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हरियाणा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर बेटी के बच्चों को स्टैंप ड्यूटी में मिलेगी छूट

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर साने आ रही है। हरियाणा सरकार ने परिवार के भीतर जीवनकाल में अचल संपत्ति हस्तांतरण पर मिलने वाली 100% स्टैंप ड्यूटी छूट का दायरा स्पष्ट कर दिया है। अब बेटी के बच्चे यानी दौहता-दोहती या नाती-नातिन भी इसके पात्र होंगे। राजस्व विभाग ने 24 जुलाई 2026 को संशोधन जारी किया, जिसे 13 अगस्त को हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 

जानकारी के अनुसार पहले हिंदी अधिसूचना में केवल पौत्र-पौत्री का उल्लेख होने से भ्रम था, जबकि अंग्रेजी में 'ग्रैंडचिल्ड्रन' लिखा था। संशोधन से बेटी के बच्चों को भी बेटे के बच्चों के समान अधिकार मिल गया है।

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