हरियाणा में महिलाओं के नाम पर गाड़ी खरीदने पर मिलेगी भारी छूट, जाने कितनी होगी बचत ?

 | 
हरियाणा में महिलाओं के नाम पर गाड़ी खरीदने पर मिलेगी भारी छूट, जाने कितनी होगी बचत ?

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हरियाणा में अब महिलाओं के नाम पर कार या दोपहिया वाहन खरीदना बिलकल सस्ता पड़ने वाला है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की छूट देने का ऐलान कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक इसके तहत 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए गैर-परिवहन वाहन महिलाओं के नाम पर खरीद पर हरियाणा में पंजीकृत कराने पर यह रियायत मिलेगी। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की है। CM सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत जारी 29 सितंबर, 2017 की अधिसूचना में संशोधन कर इसे नियमों का हिस्सा बना दिया गया है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार के इस फैसले से महिलाओं को वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर मोटर वाहन कर में राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, 10 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत वाली कार खरीदने पर 10 हजार रुपये और 20 लाख रुपये की कार पर 20 हजार रुपये की छूट मिलेगी।

मिली जानकारी के अनुसार यह राहत पंजीकरण के समय देय मोटर वाहन कर में मिलेगी, न कि वाहन की कुल आन-रोड कीमत पर। बीमा और अन्य खर्च इस गणना का हिस्सा नहीं होंगे। Haryana News

अधिसूचना के अनुसार, इस रियायत का लाभ केवल महिलाओं के नाम पर खरीदे और हरियाणा में पंजीकृत होने वाले नए गैर-परिवहन वाहनों पर मिलेगा। यानी निजी उपयोग की कार और दोपहिया वाहन इसके दायरे में आएंगे। जानकारी के मुताबिक 20 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों और व्यावसायिक वाहनों को इस विशेष छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News