हरियाणा में पट्टे पर तालाब लेकर मछली पालन करने के लिए सरकार देगी अनुदान, ऐसे उठाएं लाभ
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मत्स्य पालन से जोड़ने के लिए अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पंचायती तालाबों और सरकारी जलाशयों को पट्टे पर लेकर मछली पालन करने वाले लाभार्थियों को पट्टा राशि पर अनुदान दिया जाता है।
इन श्रेणियों में मिलेगा लाभ
मछली पालन के लिए प्रथम वर्ष की पट्टा राशि पर विभाग की ओर से 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान केवल पंचायती तालाबों और सरकारी जलाशयों पर मान्य होगा। प्रथम वर्ष में अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दो लाख रुपये प्रति लाभार्थी तक अनुदान मिलेगा।
द्वितीय और आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या पट्टे की वास्तविक राशि का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान मिलेगा। यह लाभ द्वितीय वर्ष से पांचवें वर्ष तक पंचायती तालाबों और सरकारी जलाशयों पर मान्य होगा। इस मद में अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1.60 लाख रुपये प्रति लाभार्थी तक अनुदान मिलेगा।
ये दस्तावेज जरूरी
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), हरियाणा का मूल निवासी होने का प्रमाण, चार पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, तालाब/जलाशय का पट्टा मिलने से संबंधित साक्ष्य।
ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए Saral Haryana Portal के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।