हरियाणा सरकार टेक्सटाइल उद्योग लगाने पर दे रही 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकारी की ओर से टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाइल पॉलिसी चलाई गई है। इसके तहत कैपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी के तहत साढ़े तीन करोड़ रुपए, तो टेक्निकल आयात के तहत 5 और ओपन एंड स्पिनिंग 4 करोड़ रुपए तक की मदद देने का प्रावधान है। ब्याज सब्सिडी में 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। स्टांप ड्यूटी में भी 100% की छूट दिए जाने का प्रावधान किया हुआ है। राज्य में यह उद्योगपतियों को आर्थिक मदद के तहत दी जाती है।
ऐसे आवेदन करें
पॉलिसी का कार्यान्वयन और प्रशासन एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा है। इसलिए आवेदकों को सरकार के एमएसएमई/उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल (जैसे msme।haryana।gov।in या investharyana।in) पर जाना होगा। पोर्टल पर जाकर अपने उद्यम का पंजीकरण करें और आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा।
ये होनी चाहिए पात्रता
नई यूनिट लगाने वाले शुरू से इसके दायरे में आएंगे। जो इकाई पहले से लगी है कि उन्हें मौजूदा फिक्स्ड कैपिटल निवेश में 25% से अधिक का निवेश करके विस्तार करना होगा। जिनिंग और प्रेसिंग, स्पिनिंग, वीविंग, रेडीमेड गारमेंट्स/एपारेल, टेक्निकल टेक्सटाइल, कारपेट निर्माण और टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण आदि में लगी इकाइयों के लिए लाभ ले सकते हैं। इंडस्ट्री एमएसएमई होनी चाहिए। इंडस्ट्री में कुल कार्यबल में कम से कम 50% कर्मचारी हरियाणा के निवासी होने चाहिए।