हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 16 याचिकाएं की खारिज
Udaipur Times, Haryana news : हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल) भर्ती प्रक्रिया को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। अखबार की खबर के अनुसार, हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के फैसले को चुनौती देने वाली 16 याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं।
मामले की मुख्य बातें:
* भर्ती पद: असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल), हरियाणा।
* याचिकाएं: HPSC के फैसले को चुनौती देने वाली 16 याचिकाएं खारिज।
* विवाद: स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम और अंतिम उत्तर-कुंजी में बदलाव तथा कुछ प्रश्न हटाने का मामला।
* अदालत की टिप्पणी: खबर के अनुसार, न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में विषय विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उत्तर-कुंजी में स्पष्ट और निर्विवाद गलती साबित हुए बिना अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है।
विवाद क्या था?
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि हरियाणा की स्क्रीनिंग परीक्षा में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से 30 प्रश्न समान थे। उन्होंने छह प्रश्नों के उत्तर बदलने और 10 प्रश्न हटाने के फैसले को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने माना कि विषय विशेषज्ञों की समीक्षा के आधार पर किए गए बदलावों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई स्पष्ट त्रुटि साबित नहीं हुई। अदालत ने सभी 16 याचिकाएं खारिज कर दीं।