हरियाणा में पदोन्नत प्राचार्यों के ट्रांसफर ड्राइव पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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हरियाणा में पदोन्नत प्राचार्यों के ट्रांसफर ड्राइव पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Udaipur Times, Haryana News, अम्बाला : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में पदोन्नत प्राचार्यों की पोस्टिंग से जुड़े विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रांसफर ड्राइव पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि कई मौके मिलने के बाद भी प्रतिवादी अपने रुख पर कायम हैं और सरकारी पक्ष का रवैया टालमटोल वाला रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार यह आदेश न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत ने 9 अक्टूबर को CWCP संख्या 17498/2026, हजारी लाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में जारी किया। कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल तनुश्री गुप्ता को विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय दिया है। सुनवाई से एक हफ्ते पहले जवाब रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर तय की गई है।

484 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों पर विवाद

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 29 अक्टूबर 2024 को नए पदोन्नत प्राचार्यों को अस्थायी पोस्टिंग मिली थी। जानकारी के मुताबिक 3 फरवरी 2025 को सरकार ने 484 से कम छात्रों वाले स्कूलों में पोस्टिंग रोकने की नीति बनाई। आरोप है कि कोसली, जुड्डी और बावा के जिन स्कूलों को याचिकाकर्ताओं को देने से मना किया गया, उनमें 2025 में प्रमोट हुए जूनियर्स को पोस्टिंग दे दी गई है।

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