हरियाणा के 12 हजार गेस्ट टीचर्स के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ! पक्का होने का रास्ता खुला
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 12 हजार गेस्ट टीचर्स से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गेस्ट टीचर्स के विरोध में सरकार की ओर से दायर LPA (लेटर्स पेटेंट अपील) को हाईकोर्ट ने डिस्पोज कर दिया। मामले की सुनवाई सुखविंदर सिंह एंड अदर्स के नाम से हुई।
मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के फैसले के बाद गेस्ट टीचर्स में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि सरकार जल्द ही उनके मामले में सकारात्मक निर्णय लेते हुए उन्हें नियमित करने की दिशा में कदम उठाएगी। Haryana News
गेस्ट टीचर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया है की गेस्ट टीचर पिछले 20 सालों से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने 2014 में इन टीचर्स को नियमित करने का वादा किया था। सरकार कोर्ट केस का हवाला देते हुए जानकारी के मुताबिक अब तक नियमित नहीं कर रही थी। अब सरकार को प्रदेश के 12 हजार गेस्ट टीचर्स के हित में जल्द फैसला लेना चाहिए। Haryana News
ये लाभ मिलेगा....
मिली जानकारी के अनुसार 2005-06 में हुई भर्ती प्रक्रिया में गेस्ट TGT, गेस्ट PGT, लेग्वेज टीचर, ड्राइंग टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (जहां पॉलिसी लागू होगी) भर्ती हुए थे। इसके अलावा उन टीचर्स को भी इसका लाभ मिलेगा, जिन्होंने 2014 की नियमितीकरण नीति की शर्तें पूरी की हैं। Haryana News
सरकारी टीचर्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी
अगर सरकार जानकारी के मुताबिक इन टीचर्स को पक्का करती है तो इन्हें सरकारी टीचर्स की तरह कई सुविधाएं मिलेंगी। इनमें पे स्केल, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), मेडिकल सुविधाएं, अर्न लीव (EL), मातृत्व व पितृत्व हॉलिडे, एनुअल सैलरी इन्क्रीमेंट, पेंशन संबंधी लाभ (सरकारी नियमों अनुसार), सर्विस रूल से प्रमोशन का लाभ जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
