Haryana Jobs : हरियाणा के स्कूलों में निकली इन पदों पर बड़ी भर्ती, ऐसे होगा चयन
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षा के विशेषज्ञ के पदों को सृजित किया गया है। विभाग ने नियमित रूप से कार्यरत PGT शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जानकारी के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून 2026 रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है।
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 22 जिलों में जिला विज्ञान विशेषज्ञ और 21 जिला गणित विशेषज्ञ के पद भरे जाएंगे। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिक्तियों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। इन पदों के लिए केवल हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नियमित रूप से कार्यरत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषय के PGT शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे। Haryana News
जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ और किसी भी प्रकार की विभागीय जांच, चार्जशीट या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। Haryana News

ऐसे होगा चयन
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चयन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को 40 अंकों की रीजनिंग आधारित लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें 20 अंक विषय संबंधी प्रश्नों, 10 अंक विश्लेषणात्मक क्षमता और 10 अंक सामान्य जागरूकता से जुड़े प्रश्नों के होंगे। परीक्षा की अवधि 60 मिनट रखी गई है। इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर गठित समिति 10 अंकों का विषय आधारित इंटरव्यू भी लेगी। मेरिट सूची लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। Haryana News
3 साल का रहेगा कार्यकाल
विभाग के अनुसार चयनित शिक्षकों की तैनाती प्रारंभिक तौर पर 3 वर्ष के लिए की जाएगी। संतोषजनक कार्य प्रदर्शन होने पर इसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। आवेदन का लिंक शिक्षकों के एमआईएस लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है। Haryana News
ये नहीं कर सकेंगे आवेदन
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी मॉडल संस्कृति स्कूलों और PM श्री स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षक, जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल पूरा नहीं किया है, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। Haryana News इसके अलावा वर्तमान में डीएसएस या डीएमएस के पद पर कार्यरत शिक्षक भी आवेदन नहीं कर सकेंगे।
