हरियाणा में बस अड्डों की भूमि से हटेंगें अवैध कब्जे, मंत्री ने सभी महाप्रबंधकों को दिए निर्देश
Udaipur Times, Haryana News, चण्डीगढ़ : हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा नई स्थानांतरण नीति लागू किए जाने तक रोडवेज कर्मचारियों को आपसी सहमति के आधार पर एक बार स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकताओं का समाधान होगा तथा विभिन्न डिपो में कार्यबल की उपलब्धता और कार्य क्षमता भी प्रभावित नहीं होगी।
इसके साथ ही श्री विज ने घोषणा की कि प्रदेश की सभी रोडवेज कार्यशालाओं इत्यादि में कर्मचारियों की सुविधा के लिए पंखों, बैठने की समुचित व्यवस्था, वाटर कूलर तथा महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
परिवहन विभाग की भूमि से हटेंगें नाजायज कब्जे, सभी महाप्रबंधकों को निर्देश
हरियाणा परिवहन विभाग की भूमि पर संभावित अतिक्रमणों के विषय को गंभीरता से लेते हुए श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी बस अड्डों एवं बस डिपो की भूमि का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए। यदि कहीं भी अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने सभी महाप्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में स्थित परिसंपत्तियों की नियमित निगरानी करने तथा मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बस अड्डों के परिसरों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाए जाने पर उसे भी तत्काल हटाया जाए, ताकि वहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य जनहितकारी सुविधाएं विकसित की जा सकें।
परिवहन विभाग के अधिकारियों, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन तथा हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू भी उपस्थित रहे।
प्राईवेट बस आपरेटर को वर्तमान किलोमीटर स्कीम के तहत नियमों का पालन करना होगा
बैठक के दौरान किलोमीटर स्कीम तथा स्टेज कैरिज स्कीम के अंतर्गत निजी परमिटों से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में श्री विज ने कहा कि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, किंतु जब तक मामला लंबित है, तब तक सभी निजी बस संचालकों को वर्तमान प्रचलित नीति एवं नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा अन्यथा नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी या उनकी बस को खडा करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज एक व्यावसायिक संस्था होने के साथ-साथ जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम भी है क्योंकि हम सेवा प्रदाता हैं। इसलिए सभी निर्धारित रूटों पर परिवहन सेवाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे बसें सरकारी हों अथवा किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित की जा रही हों।
