Haryana News : हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा के भिवानी जिलाधीश एवं जिला नगर आयुक्त साहिल गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत बवानी खेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार नगरपालिका बवानी खेड़ा सीमा क्षेत्र के खेडी रोड स्थित वार्ड नंबर 7 में नगरपालिका भूमि पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की सहायता से हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ लोगों द्वारा मौके पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका जताई गई है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधीश ने खेडी रोड वार्ड नंबर 7 के धरना स्थल के 200 मीटर क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही धरना स्थल के आसपास दो किलोमीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा लाठी, डंडा, तलवार, जेली, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार तथा खुले पेट्रोल-डीजल के कंटेनर लेकर चलने पर भी रोक लगा दी गई है।
जारी आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की टीमों, प्रशासनिक कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, पुलिस स्टेशनों और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा ताकि आमजन को समय रहते जानकारी मिल सके।
डीसी साहिल गुप्ता ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।
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