हरियाणा पुलिस के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत, म्यूचुअल ट्रांसफर में 3 साल की सेवा की शर्त खत्म
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा पुलिस के हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। हरियाणा पुलिस के हजारों कर्मचारियों को तबादला नीति में बड़ी राहत मिली है। अब आपसी सहमति (म्यूचुअल ट्रांसफर) से होने वाले तबादलों में नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करना जरूरी नहीं होगा। ऐसे मामलों में जरूरत पड़ने पर रिक्त पद (वैकेंसी) की शर्त में भी छूट दी जा सकेगी।
यह व्यवस्था कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जो हरियाणा पुलिस की ट्रांसफर नीति के दायरे में आते हैं।
पुलिस महानदेशक (डीजीपी) की ओर से इस संबंध में सभी पुलिस आयुक्तों, रेंज आईजी, जिला पुलिस अधीक्षकों और अन्य पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि नई व्यवस्था की जानकारी सभी पात्र कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए, ताकि जरूरतमंद कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें।
पुलिस मुख्यालय के अनुसार तबादला अनुरोधों की समीक्षा में सामने आया कि बड़ी संख्या में कर्मचारी पति-पत्नी की अलग-अलग जिलों में तैनाती, पारिवारिक कठिनाइयों, आश्रितों की गंभीर बीमारी और अन्य मानवीय कारणों से स्थानांतरण का अनुरोध करते हैं। ऐसे मामलों में अब म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प कर्मचारियों के लिए राहत देगा।
नई व्यवस्था के तहत यदि एक ही रैंक और समान श्रेणी के दो कर्मचारी अपने-अपने कार्यस्थल बदलने के लिए आवेदन करते हैं और दोनों निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद दोनों का एक साथ तबादला किया जा सकेगा. इससे कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार सुविधाजनक स्थान पर तैनाती का अवसर मिलेगा।
