हरियाणा में 58 साल के इन शिक्षकों और कर्मचारियों की होगी छुट्टी, याचिका हुई खारिज
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखने की मांग वाली 32 याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि तीन फरवरी 2026 को हरियाणा सिविल सेवा (जनरल) नियम, 2016 के नियम-143 में किए गए संशोधन के बाद कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष से अधिक आयु तक सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता है।
यह मामला पहले से ही डिवीजन बेंच के निर्णय से पूरी तरह आच्छादित है।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवानिवृत्ति के आदेशों को चुनौती देते हुए कहा था कि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांग कर्मचारी हैं। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जोरा सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में निर्णय दिया था कि केवल 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता अथवा दृष्टिबाधित कर्मचारियों तक सेवा विस्तार सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि सभी बेंचमार्क दिव्यांग कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा का लाभ मिलना चाहिए।
