हरियाणा में 25 लाख तक के स्कूल निर्माण पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूरी, जाने वजह ?
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि केवल निर्माण लागत के आधार पर स्कूल भवनों को सुरक्षा प्रमाण से बाहर नहीं रखा जा सकता। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 25 लाख रुपये तक की लागत से स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से बनने वाले भवनों और कक्षाओं के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि भवन निर्धारित संरचनात्मक और सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं।
राज्य सूचना आयुक्त डा। अजय कुमार सूरा ने इस संदर्भ में हरियाणा के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को मौजूदा नीति की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार पर विचार करने की सिफारिश की है। मामला भिवानी से संबंधित एक सूचना के अधिकार आवेदन की सुनवाई के दौरान सामने आया। सुनवाई में संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) ने आयोग को बताया कि एसएमसी के माध्यम से 25 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माण कार्यों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। ऐसे कार्यों में विभाग की स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार निर्माण कराया जाता है और अंत में केवल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को मौजूदा नीति की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार पर विचार करने की सिफारिश
कंप्लीशन सर्टिफिकेट केवल 25 लाख रुपये से अधिक लागत वाले और टेंडर प्रक्रिया या लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराए गए निर्माण कार्यों के लिए जारी होता है। इस पर अपीलकर्ता ने आयोग के समक्ष चिंता जताई कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नई कक्षाओं में बच्चों को बैठाना उनकी सुरक्षा के लिहाज से गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। आयोग ने इस चिंता को गंभीर मानते हुए कहा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दोनों अलग-अलग उद्देश्य वाले दस्तावेज हैं और इन्हें एक-दूसरे का विकल्प नहीं माना जा सकता।
