हरियाणा में निर्धारित समय से पहले धान की खरीद शुरू, प्रदेश में 249 मंडियां और खरीद केंद्र स्थापित

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हरियाणा में निर्धारित समय से पहले धान की खरीद शुरू, प्रदेश में 249 मंडियां और खरीद केंद्र स्थापित

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान की खरीद निर्धारित समय से पहले शुरू कर दी है। प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्तूबर के बजाय 29 सितंबर से शुरू कर दी गई है। धान खरीद का कार्य 29 सितंबर से 15 नवंबर तक चलेगा।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य धान (कॉमन) के लिए 2441 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान (ग्रेड-ए) के लिए 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश में धान की खरीद 249 मंडियों/खरीद केंद्रों के माध्यम से की जा रही है।

उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडियों एवं खरीद केंद्रों को जियो-फेंसिंग सुविधा से युक्त किया गया है। प्रदेश में धान की खरीद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा की जा रही है।

हरियाणा में 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष हरियाणा के लिए 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 32.5 लाख मीट्रिक टन धान की 10 प्रतिशत ब्रोकन के साथ सीएमआर की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

5 अक्टूबर तक 7.35 लाख मीट्रिक टन धान की आवक

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 5 अक्टूबर तक प्रदेश की मंडियों में लगभग 7.35 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। खरीद एजेंसियों द्वारा अब तक 2.57 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। खरीदे गए धान के उठान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब तक 27,497 मीट्रिक टन धान का उठान पूरा हो चुका है।

1293 राइस मिलर्स ने कराया पंजीकरण:

पिछले वर्ष प्रदेश में 1458 राइस मिलर्स द्वारा सीएमआर का कार्य किया गया था। इस वर्ष 4 अक्टूबर तक 1293 राइस मिलर्स ने सीएमआर कार्य के लिए पंजीकरण करवाया है।

मंडियों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध

किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। इनमें पीने का पानी, शौचालय, पानी की निकासी, हेल्प डेस्क सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं।

नमी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को निर्देश

धान में नमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा धान की हार्वेस्टिंग के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सरकार द्वारा अन्नदाता के एक-एक दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। खरीद प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है और किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

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