हरियाणा के शिक्षकों को ट्रांसफर ड्राइव में बड़ी राहत, अब 31 तक ऑफलाइन दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां
Udaipur Times, Haryana News, हिसार : प्रदेश में चल रही शिक्षक ट्रांसफर ड्राइव में शिक्षा निदेशालय ने उन अध्यापकों को बड़ी राहत दी है, जो किसी तकनीकी कारण या अनभिज्ञता के चलते निर्धारित समय सीमा (24 अगस्त) तक एमआईएस पोर्टल पर अपने दावे या आपत्तियां दर्ज नहीं करा सके थे।
निदेशालय ने अब जिलास्तरीय कमेटियों को शिक्षकों से सीधे भौतिक दस्तावेज प्राप्त कर आपत्तियां दर्ज करने और उन पर सुनवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है। जिन शिक्षकों को लगता है कि उनके पॉइंट्स गलत तरीके से कट गए हैं या पोर्टल पर सेवाकाल दर्ज होने में त्रुटि हुई है, वे अपने संबंधित शैक्षणिक व सेवा दस्तावेजों के साथ जिला कमेटियों से संपर्क कर सकते हैं। कमेटियों द्वारा इन सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त ही तय की गई है। पॉइंट्स से जुड़े मामलों में उम्र, संवर्ग में अनुभव, लिंग, विशेष श्रेणी, पति-पत्नी एक ही स्थान पर होने, सैन्यकर्मी के जीवनसाथी, गंभीर बीमारी, शिक्षक की दिव्यांगता, दिव्यांग बच्चे और अनुशासनत्मक कार्रवाई से संबंधित अंकों आदि की जांच कराई जा सकती है।
बता दें कि इस ट्रांसफर ड्राइव में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि शिक्षक केवल अपने पॉइंट्स पर ही आपत्ति नहीं कर सकते। वे किसी दूसरे शिक्षक के गलत पॉइंट्स, स्कूल में ठहराव की अवधि, संदिग्ध संरक्षित श्रेणी या कैडर में अनुभव से संबंधित रिकॉर्ड पर भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर जिला स्तरीय कमेटी संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच कर निर्णय लेगी।