हरियाणा में पुलिस हिरासत में मौत होने पर मिलेगा मुआवजा, दोषी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन से वसूला जाएगा पैसा

 | 
हरियाणा में पुलिस हिरासत में मौत होने पर मिलेगा मुआवजा, दोषी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन से वसूला जाएगा पैसा 

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में पुलिस हिरासत में मौत होने पर मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी/निकटतम परिजन को जेल नीति के अनुसार मुआवजा प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई।

इस नीति का उद्देश्य निर्धारित परिस्थितियों में पुलिस हिरासत में मौत होने पर मृतक के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। साथ ही, इस नीति में स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें मुआवजा देय होगा अथवा नहीं होगा।

निर्णय के अनुसार, प्राकृतिक मृत्यु, जिसमें बीमारी के कारण हुई मृत्यु भी शामिल है, के मामलों में मुआवजा देय नहीं होगा। इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत से भागने के दौरान मृत्यु हो जाती है अथवा पुलिस हिरासत में रहते हुए किसी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक विपदा के कारण मृत्यु होती है, तो ऐसे मामलों में भी मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा।

हालांकि, पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी अथवा निकटतम परिजन को 7.50 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यह मुआवजा उन मामलों में देय होगा, जहां हिरासत में बंद अथवा गिरफ्तार व्यक्तियों के बीच आपसी झगड़े के कारण मृत्यु हो, पुलिस कर्मियों द्वारा यातना या मारपीट के कारण मृत्यु हो, पुलिस हिरासत में आत्महत्या की घटना हो अथवा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही के कारण मृत्यु हुई हो।

पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही के मामलों में मुआवजा तभी देय होगा, जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 196 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में लापरवाही सिद्ध हो जाए।

इसके अतिरिक्त, पुलिस द्वारा यातना या मारपीट के कारण हुई मृत्यु के मामलों में दिए जाने वाले मुआवजे का कम से कम 50 प्रतिशत संबंधित दोषी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन से वसूल किया जाएगा। यदि एक से अधिक अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके वेतन से वसूली जाने वाली राशि का अनुपात प्रत्येक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News