हरियाणा में 3 नवम्बर को यहां लगेगी बिजली अदालत, सभी शिकायतों पर होगी सुनवाई
Udaipur Times, Haryana News : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 03 नवम्बर, 2026 (मंगलवार) को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता के कार्यालय, एससीओ नंबर - 96 प्रथम तल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।
बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। पंचकूला जिला के सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।