हरियाणा में अब एक ही प्लॉट में बना सकेंगे चार घर ! बस करना होगा इन नियमों का पालन ?

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हरियाणा में अब एक ही प्लॉट में बना सकेंगे चार घर ! बस करना होगा इन नियमों का पालन ?

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने मकान बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एक प्लॉट में अधिकतम चार आवासीय यूनिट बनाने की अनुमति होगी। सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की है। नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

यह बदलाव हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के नियम 13।2 के तहत

किया गया है। नए नियम के मुताबिक, एक मंजिल पर केवल एक आवासीय यूनिट बनाई जा सकेगी। पूरे प्लॉट में अधिकतम चार आवासीय यूनिट की अनुमति होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हर प्लॉट पर चार मंजिल या चार घर बनाना अपने आप मंजूर हो गया है।

नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के मुताबिक जिस जगह प्लॉट है वहां लागू जोनिंग और भवन निर्माण के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। यानी प्लॉट पर कितनी मंजिल बनाई जा सकती है और निर्माण किस तरह होगा यह स्थानीय नियमों के आधार

बलाव के अनुसार अब हर मंजिल पर सिर्फ एक यूनिट

पर तय होगा। सरकार ने साफ किया है कि भवन निर्माण तय नियमों के अनुसार ही करना होगा। साथ ही संबंधित विभाग और सक्षम अधिकारी की ओर से तय सभी शर्तों को भी पूरा करना होगा।

विभाग ने यह बदलाव 26 जून 2026 को जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस के बाद किया है। इसके तहत बिल्डिंग कोड में आवासीय यूनिट से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। विभाग की ओर से यह आदेश

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर व ग्राम आयोजन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों को भेज दिया गया है।

इनमें हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम भी शामिल हैं।

इस बदलाव से लोगों को एक प्लॉट में जरूरत के अनुसार अधिक आवासीय यूनिट बनाने की सुविधा मिलेगी लेकिन निर्माण से पहले संबंधित क्षेत्र के नियमों की जांच करना जरूरी होगा।

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