हरियाणा में अब पहले लाइसेंस मंजूर होगा ! फिर मिलेगा प्रशिक्षण का स्लॉट
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा में हथियार लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया का क्रम बदल दिया गया है। अब आवेदक को पहले शस्त्र लाइसेंस के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रारंभिक मंजूरी हासिल करनी होगी।
इसके बाद ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के पोर्टल पर हथियार प्रशिक्षण के लिए स्लॉट उपलब्ध होगा यानी अब प्रशिक्षण पहले लेने और बाद में लाइसेंस की मंजूरी का विकल्प नहीं रहेगा। प्रदेश सरकार के निर्देश पर एनआईसी ने
पोर्टल पर बदली आवेदन की प्रक्रिया
पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया में यह बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत जिन आवेदनों को प्रारंभिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिली है उनके लिए प्रशिक्षण स्लॉट नहीं खोला जाएगा। प्रारंभिक मंजूरी के बाद ही आवेदक प्रशिक्षण के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेगा।
