हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने पति वीर साहू पर करवाई FIR, लगाए ये गंभीर आरोप
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही हैं। हरियाणवी गायिका और बिग बॉस फेम सपना चौधरी ने अपने पति वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवा दिया है और दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के अनुसार सपनाचौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा है की उनके पति वीर साहू ने उनके साथ कई बार उनके साथ मारपीट की है और यहीं नहीं सपना ने आगे आरोप लगाते हुए कहा है की सार्वजनिक स्थानों पर भी उनके साथ पति ने हंगामा किया।
मामले की सुनवाई के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सपना को अंतरिम राहत देते हुए वीर साहू को अगली सुनवाई तक उनके संपर्क में आने और उनके पास जाने से रोक दिया है। कोर्ट के सामने वीडियो, ऑडियो व अन्य सबूत पेश किए गए तो कोर्ट ने राहत दी है। Haryana News

2020 में हुई थी शादी
सपना चौधरी और वीर साहू ने वर्ष 2020 में कोर्ट मैरिज की थी। दोनों करीब चार वर्षों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद विवाह बंधन में बंधे थे। इस दंपति के दो बेटे हैं। बड़े बेटे पोरस का जन्म 2020 में हुआ था, जबकि दूसरे बेटे शाहबीर का जन्म 2024 में हुआ। Haryana News
विवाद शुरू

मिली जानकारी के अनुसार विवाद तब सामने आया, जब सपना चौधरी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि वैवाहिक जीवन के दौरान उनके साथ कई बार कथित रूप से हिंसा की गई। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवाई। Haryana News
जजानकारी के अनुसार सपना ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर आशंका है और उनके पेशेवर कामकाज में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है।
पहले मांगी सुरक्षा

सपना चौधरी की ओर से वकील प्रीति सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी फिल्म ‘मोमाकू' का प्रीमियर निकट है और ऐसे समय में उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। याचिका में कहा गया कि यदि तत्काल राहत नहीं दी गई, तो सपना की सुरक्षा, गरिमा और पेशेवर प्रतिबद्धताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आशंका जताई गई है कि वीर साहू प्रीमियर के दौरान मौके पर पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं । Haryana News
कोर्ट ने लगाई रोक
मिली जानकारी के मुताबिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिंह ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान सपना द्वारा दाखिल याचिका, शपथ पत्र, कथित चोटों की तस्वीरें और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर विचार किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाते हुए समन जारी किया और अंतरिम राहत प्रदान की। Haryana News
कोर्ट ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक प्रतिवादी वीर साहू किसी भी तरीके से सपना चौधरी के पास नहीं जाएंगे, उनसे संपर्क नहीं करेंगे और न ही उनके घर या कार्यस्थल पर पहुंचेंगे। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करने से भी रोका गया है।

ऑफिसर को दिए निर्देश
कोर्ट ने संबंधित प्रोटेक्शन ऑफिसर और स्थानीय थाना प्रभारी (SHO) को निर्देश दिए हैं कि वे कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करें और जरूरत पड़ने पर सपना चौधरी को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। वहीं सपना चौधरी ने अपनी ससुराल को छोड़ रखा है और वह इन दिनों अपने मायके नजफगढ़ में रह रही हैं। Haryana News
मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है। कोर्ट उसी दिन दोनों पक्षों की दलीलों और मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।
