HAU का नया आदेश: बिना अनुमति किसी भी मीडिया में जानकारी देने पर रोक

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HAU का नया आदेश: बिना अनुमति किसी भी मीडिया में जानकारी देने पर रोक

Udaipur Times, Haryana News, हिसार : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU) ने विश्वविद्यालय से संबंधित सूचनाओं के प्रसार को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी सूचना, समाचार, आदेश, अधिसूचना, गतिविधि, उपलब्धि, प्रेस सामग्री, फोटो या वीडियो को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब पोर्टल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप, टेलीग्राम, रेडियो, टीवी अथवा किसी अन्य माध्यम पर प्रसारित या साझा करने से पहले सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय का नाम, लोगो, मोनोग्राम या विश्वविद्यालय से संबद्धता दर्शाते हुए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का संचालन नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार HAU से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं का प्रसारण केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट, अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल अथवा जनसंपर्क कार्यालय द्वारा अनुमोदित माध्यमों से ही किया जाएगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन विश्वविद्यालय के सेवा एवं अनुशासन नियमों के तहत कार्रवाई का आधार माना जाएगा। साथ ही सभी अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने और अधीनस्थ कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।

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