हरियाणा में वाहन नंबर बदलने को लेकर HC का बड़ा फैसला, अब नहीं लगेगी फीस
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के वाहन मालिकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मिली जानकारी के अनुसार, अब हरियाणा में पुराने नाम लगे पंजीकृत नंबरों को नई HR सीरीज में बदलवाने के लिए अब किसी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ेगा, चाहे नंबर कैसा भी हो।
जानकारी के मुताबिक, 8 नवंबर, हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए 2019 के ज्ञापन को HC जस्टिस जगमोहन ने रद्द करते हुए कहा है की वाहन मालिक नई HR सीरीज में अगर कोई पसंदीदा नंबर रखना चाहेगा तो उसको जितनी फीस बनेगी सिर्फ वही देनी पड़ेगी। Haryana News
वाहन मालिकों को फायदा?
मिली जानकारी के अनुसार, इस फैसले से पुराने गैर-HR नंबर वाले वाहन मालिक बिना किसी भुगतान के अपनी गाड़ियों के नंबर नई HR सीरीज में बदलवा सकेंगे। Haryana News जानकारी के मुताबिक, उन लोगों को भी इसका फायदा मिलने वाला है जिन्होंने पहले ही VIP या पसंदीदा नंबर के लिए रकम जमा कराई थी।
