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हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बकाया क्लेम राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश

पूर्ण राशि का ब्याज सहित मय खर्चा भी देना होगा 
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उदयपुर 2 जनवरी 2026। उदयपुर ज़िला न्यायालय द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध पूर्ण राशि का ब्याज सहित मय खर्चा मुकदमा भुगतान करने का आदेश दिया गया। 

दरअसल प्रार्थी देवेंद्र कुमार द्वारा एक निजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ पॉलिसी ले रखी थी प्रार्थी को 2 दिसंबर 2023 को सीने में दर्द के दौरान अस्पताल में भर्ती होना पड़ा जहां उनका इलाज किया गया जिसमें प्रार्थी के 3 लाख 21 हजार 450 रुपए का खर्चा हुआ।  

प्रार्थी द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने हुए खर्च की बाबत निवेदन किया गया तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रार्थी को मना कर दिया गया जिससे प्रार्थी अपने अधिवक्ता मनीष चौबीसा व चेतन चौधरी के जरिए स्थाई लोक अदालत की शरण ली जिसमें अदालत द्वारा दिनांक 23 सितंबर 2024 को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश किया की वह प्रार्थी को क्लेम राशि का भुगतान करे ।

आदेश के बावजूद हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा प्रार्थी को केवल मात्र 249050 रुपए का ही भुगतान किया गया शेष 72,400 का भुगतान नहीं किया जिससे प्रार्थी को दोबारा अपने अधिवक्ता चेतन चौधरी एवं मनीष चौबीसा के माध्यम से न्यायालय की शरण ली जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2025 को हेल्थ इंश्योरेंस को आदेशित किया कि वह प्रार्थी को बकाया राशि 72,400 ₹ दिनांक 18 नवंबर 2024 तावसुली 6 प्रतिशत ब्याज एवं खर्चा मुकदमा के 5100 रुपए अलग से एक माह के अंदर अदा करें। उक्त राशि अदा नहीं करने पर 9% वार्षिक दर से वसूली ब्याज प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी रहेगा। 

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