मोटर ड्राईविंग स्कूलों के लिये जारी नयी स्कीम एमडीएसआर-2018 पर हाईकोर्ट की रोक

राज्य परिवहन विभाग द्वारा राज्य में संचालित मोटर ड्राईविंग स्कूलों के नियंत्रण एवं नियमन के लिये जारी की गई एक नयी स्कीम एमडीएसआर-2018 में मोटर ड्राईविंग स्कूलों के संचालन के लिये अनेक प्रावधान किये गये। जिसके विरूद्ध आॅल इंडिया मोटर ड्राईविंग स्कूल एसोसिएशन ने इस स्कीम के कुछ प्रावधानों एवं नियमों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की जिस पर आज उच्च न्यायालय ने स्टे दिया।

 | 

मोटर ड्राईविंग स्कूलों के लिये जारी नयी स्कीम एमडीएसआर-2018 पर हाईकोर्ट की रोक

राज्य परिवहन विभाग द्वारा राज्य में संचालित मोटर ड्राईविंग स्कूलों के नियंत्रण एवं नियमन के लिये जारी की गई एक नयी स्कीम एमडीएसआर-2018 में मोटर ड्राईविंग स्कूलों के संचालन के लिये अनेक प्रावधान किये गये। जिसके विरूद्ध आॅल इंडिया मोटर ड्राईविंग स्कूल एसोसिएशन ने इस स्कीम के कुछ प्रावधानों एवं नियमों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की जिस पर आज उच्च न्यायालय ने स्टे दिया।

एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जारी स्कीम एमडीएसआर-2018 के अनुसार ड्राईविंग स्कूल स्कूलों के भवन परिसर के लिये विभिन्न श्रेणीनुसार कमरों के आकार की बाध्यता, ड्राईविंग स्कूलों के लिये धरोहर राशि डेढ़ लाख रूपयें तक कर दी गई और प्रशिक्षणार्थियों की संख्या घटा दी गई जबकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम1988 एवं नियम 1989 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन्हीं सभी बिन्दुओं पर एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय ने दायर रिट पर सुनवाई करते हुए इस स्कीम पर रोक लगाते हुए विभाग को आदेश दिये कि संचालित मोटर ड्राईविंग स्कूलों के विरूद्ध किसी प्रकार की दमनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

Download the UT App for more news and information

एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अज्जू भाई मुजीबद्दीन ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा गत 4 सितम्बर 2018 को परिवहन विभाग को मोटर ड्राईविंग स्कूलों के विरूद्ध दमनात्मक कार्यवाही ना किये जाने के आदेश दिये जाने के बावजूद उदयपुर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वहां संचालित मोटर ड्राईविंग स्कूलों को स्कीम-2018 की अनुपालना में कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जा रहे है। अज्जू भाई ने बताया कि कोर्ट का निर्णय आने तक एसोसिएशन द्वारा सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में किसी प्रकार की दमनात्मक कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया गया था।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश एवं एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिये जाने के बावजूद परिवहन विभाग द्वारा मोटर ड्राईविंग स्कूलों के विरूद्ध एमडीएसआर-2018 के अनुसार कोई दमनात्मक कार्यवाही की गई तो माननीय न्यायालय के आदेश की अव्हेलना होगी और एसोसिएशन इसका संज्ञान कोर्ट में प्रस्तुत करेगी।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News