हरियाणा में पुराने VIP नंबरो को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब बिना फीस बदल सकेंगे अपना नंबर
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुराने और VIP वाहन नंबर रखने वाले वाहन मालिकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देने का काम किया है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पुराने वाहन नंबरों को नई HR सीरीज में बदलने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता, चाहे नंबर VIP हो या कैसा भी।
हाईकोर्ट के जस्टिस ने सरकार के उस आदेश को अवैध माना, जिसके तहत पसंदीदा नंबरों को नई सीरीज में बदलने पर शुल्क लिया जा रहा था। Haryana News
पूरा विवाद?
जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला उन वाहन नंबरों से जुड़ा था जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 लागू होने से पहले जारी हुए थे। इन नंबरों की शुरुआत HR के बजाय पुरानी सीरीज के अक्षरों के हिसाब से होती थी। Haryana News
वहीं खबरों की माने तो वाहन मालिकों ने कहा था कि सरकार ने 8 नवंबर 2019 को जारी आदेश में सरकार ने पसंदीदा नंबरों के लिए फीस लेने का फैसला कर लिया।
ऐसे बदले जा सकेंगे पुराने नंबर
HRK-4 → HR-0004 या HRO-10 → HR-0010 से समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। Haryana News
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के 8 नवंबर 2019 के उस आदेश को अवैध ठहरा दिया, जिसके आधार पर पसंदीदा नंबरों को नई सीरीज में बदलने के लिए शुल्क मांगा जा रहा था।
