हरियाणा में पंचायती जमीन पर बने मकानों को मिलेगा मालिकाना हक, जाने पूरी प्रक्रिया ?

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हरियाणा में पंचायती जमीन पर बने मकानों को मिलेगा मालिकाना हक, जाने पूरी प्रक्रिया ?

Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : जिला परिषद के सीईओ  मनीष फोगाट ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत (शामलात) भूमि पर बने पात्र आवासों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से समाधान पोर्टल शुरू किया गया है। इस पहल से वर्षों से पंचायत भूमि पर निवास कर रहे पात्र परिवारों को उनके आवास का वैध स्वामित्व प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2004 से पहले पंचायत भूमि पर बने पात्र आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित नियमों के अनुसार 500 वर्ग गज तक के मकानों का नियमितीकरण किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी, जिससे आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सीईओ मनीष फोगाट ने बताया कि आवेदन से लेकर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी होने तक की प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी की जाएगी। 

पहले चरण में समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दूसरे चरण में ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। तीसरे चरण में संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। चौथे चरण में मुख्यालय स्तर पर आवेदन की स्वीकृति दी जाएगी तथा पांचवें एवं अंतिम चरण में पोर्टल के माध्यम से डिजिटल स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समय पर करें आवेदन

सीईओ ने बताया कि आवेदन करते समय आवेदक को अपना जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। इसके साथ ही फैमिली आईडी, आधार संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा किया जा सकेगा। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना भी प्राप्त होगी।

उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर आवेदन करें और पंचायत भूमि पर बने अपने आवास का कानूनी मालिकाना हक प्राप्त करें।

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