Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में आर्म्स लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने अहम बदलाव किया है। अब हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को सीधे ट्रेनिंग स्लाट नहीं मिलेगा।
मिली जानकारी के अनुसार वेपन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (फार्म एस-1) के लिए स्लाट उसी आवेदक को दिया जाएगा, जिसके आर्म्स लाइसेंस आवेदन को पहले 'इन-प्रिंसिपल अप्रूवल' यानी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी होगी। गृह विभाग ने इस संबंध में दो आदेश जारी किए हैं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक संशोधन के बाद पोर्टल पर वही आवेदक ट्रेनिंग स्लाट के लिए आगे बढ़ सकेंगे, जिनके मामलों को लाइसेंस देने के लिए 'इन-प्रिंसिपल अप्रूवल' मिल चुका है। पोर्टल में बदलाव होने तक व्यवस्था पूरी तरह बंद नहीं होगी।