गाड़ी चलाते नाबालिग पकड़ा गया तो पहली बार में चालान दूसरी बार में सीधा मुकदमा दर्ज किया जायेगा
शहर की सड़कों पर अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो खैर नहीं। अब पकड़े जाने पर नाबालिग और पिता या अभिभावक के खिलाफ आईपीसी की धाराओं और जेजे एक्ट में एफआईआर दर्ज की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार से शहर में यह अभियान चलाया है। पहली बार पकडे जाने पर चालान बनाया जाएगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधा मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
शहर की सड़कों पर अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो खैर नहीं। अब पकड़े जाने पर नाबालिग और पिता या अभिभावक के खिलाफ आईपीसी की धाराओं और जेजे एक्ट में एफआईआर दर्ज की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार से शहर में यह अभियान चलाया है। पहली बार पकडे जाने पर चालान बनाया जाएगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधा मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
“एक महीने से हम गाड़ी चला रहे नाबालिगों को रोककर मौके पर पिता को बुलाने के साथ समझाइश का अभियान चला रहे थे। इस दरम्यान 90 गाड़ियां रोकीं और बच्चों व पिता की समझाइश की गई। अब चालान और मुकदमे का अभियान शुरू किया है। ” – उदयपुर शहर के यातायात पुलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) रतन सिंह चावला
अब कोई भी बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, तो गाड़ी नंबर और बच्चे का नाम-पता रिकॉर्ड में लेकर चालान होगा और माता-पिता को हिदायत दी जाएगी। बच्चा दोबारा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो दूसरी बार में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 279 के तहत गफलत लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने और पिता के खिलाफ जेजे एक्ट में मामला दर्ज किया जाएगा।
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