Udaipur Times, New Delhi : ई-चालान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रैफिक चालान नहीं भरने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि बकाया ई-चालान वाले वाहनों की रैंडम जांच की जाए और चालान नहीं भरा मिलने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाए। ऐसे वाहनों की ऑनलाइन सेवाएं भी रोक दी जाएंगी।
बकाया चालान चुकाने तक रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी, पता अपडेट और वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। वाहन को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। फिटनेस और पीयूसी सर्टिफिकेट भी जारी नहीं होगा। कई ट्रैफिक उल्लंघन होने पर ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक और मौजूदा लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है।