भारतीय रेलवे से माल गायब तो क्लेम मिलेगा 50 रूपये प्रति किलो के हिसाब से
भारतीय रेल से अगर आप माल भेजते है तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रेलवे के लिए ट्रेनों के पार्सल में बुक किए गए महंगे- सस्ते सारे कंसाइनमेंट एक भाव में चलते हैं। यहां पार्सल में बुक किए गए सामान खो जाने पर वजन के आधार पर सिर्फ प्रति किलो 50 रुपये की दर पर ही क्लेम देने का प्रावधान है। भले ही आपने कितना भी कीमती सामान क्यों न बुक किया हो।
भारतीय रेल से अगर आप माल भेजते है तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रेलवे के लिए ट्रेनों के पार्सल में बुक किए गए महंगे- सस्ते सारे कंसाइनमेंट एक भाव में चलते हैं। यहां पार्सल में बुक किए गए सामान खो जाने पर वजन के आधार पर सिर्फ प्रति किलो 50 रुपये की दर पर ही क्लेम देने का प्रावधान है। भले ही आपने कितना भी कीमती सामान क्यों न बुक किया हो।
रेलवे में माल ढुलाई में पर्सनल लगेज गायब होने के मामले में भरपाई की दर 100 रुपये प्रति किग्रा. के हिसाब से तय की जाती है। जबकि हाथी गायब हो जाने पर छह हजार और घोड़ा खो जाने पर तीन हजार रुपये दिए जाते हैं। वर्ष 1990 के बनाए नियमों के मुताबिक पार्सल भेजने वाले भुक्तभोगी को ट्रेन से हाथी गायब होने पर छह हजार रुपये प्रति हाथी और घोड़ा खोने पर महज तीन हजार रुपये प्रति घोड़ा दिए जाने का प्रावधान है।
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हाथी, घोड़ा के अलावा उंट व दूसरे सिंग वाले जानवरों के मामले में भरपाई की दर 800 रुपये प्रति जानवर रखी गई है। कुत्तों, गधो, बकरियों, सुअरों, भेड़ों अथवा दूसरे जानवरों व पक्षियों के लिए 120 रुपये की दर से वित्तीय दायित्व का भुगतान किया जाता है। हालांकि, आपको ट्रेन से सामान पार्सल करवाना है तो रेलवे के नियमों को पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर भारतीय रेलवे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
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