अगर विकास कर जमा कारवाने की अंतिम तिथि घोषित
नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग के कार्यालय से नगरिया विकास कर जमा करवाने की अंतिम तिथि बता दी गयी है

नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग के कार्यालय से नगरिया विकास कर जमा करवाने की अंतिम तिथि बता दी गयी है|
इसके अनुरूप नगरिय विकास कर अंतर्गत जार अधिनियम में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 120 के अनुरूप समस्त व्यावसायिक व् आवासीय भवन, भूमि स्वामी के वास्तविक अधिभोगी / किरायदार से नगरिया विकास कर वसूलने की कार्यवाही के तहत समस्त किरायेदारों (समस्त बैंक / शोरूम व्यवसायी / एजेंसी / दुकानें) को सूचित किया गया है की वे स्वयं आकर स्वकर निर्धारण प्रारूप भरकर नगरिया विकास कर आवश्यक रूप से जमा करावें अन्यथा नगर निगम द्वारा कुर्की माध्यम से वसूली कार्यवाही की जाएगी|
वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक एकमुश्त बकाया जमा करवाने पर ब्याज + शास्ति में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है|
